BREAKING NEWS
featured

मिशन बिगिन अगेन' ३ जून से तीन चरणों में खुलेंगी सभी दूकानें, मनपा आयुक्त उन्हाले ने जारी किए आदेश



उल्हासनगर, (संतोष झा)। मिशन ‘बिगिन अगेन’ के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार उल्हासनगर में भी 3 चरणों में 30 जून तक छूट देने की घोषणा मंगलवार को मनपा आयुक्त समीर उन्हाले ने की. इस संदर्भ में विशेष जानकारी देते हुए शिवसेना नगरसेवक अरुण आशान ने बताया कि उल्हासनगर में तीन चरणों में दुकानें खोलने की अनुमति दिए गई है. कन्टेनमेंट जोन में सरकारी आदेश के तहत अत्यावश्यक सेवा के तहत ही दुकानें खुलेगी. तीन चरणों में जो दुकानें खोलने का आदेश दिया गया है वो इस प्रकार है-

पहला चरण 3 जून  

आयुक्त की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार 3 जून से शुरू होनेवाले प्रथम चरण में आने वाली बारिश से संबंधित सभी दुकाने जरूरत के सामान जैसे इलेक्ट्रिकल, प्लंबर, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर, पेस्ट कंट्रोल, पतरा, ताल पत्री, लोखंड इत्यादि। खेल मैदान, निजी खेल मैदान, सार्वजनिक खुली जगहों पर लोगों को तड़के 5 से शाम 7 बजे तक साइकिलिंग, जॉगिंग, वॉकिंग की अनुमति होगी. किंतु समूह में गतिविधियों को अनुमति नहीं होगी. इसी तरह गैरेज और वर्कशाप में पूर्व समय निश्चित कर सेवाएं दी जा सकेंगी. सभी सरकारी कार्यालय 15 प्रतिशत की क्षमता के साथ कार्य कर सकेंगे. शादी समारोह पर 50 लोग और निधन होने पर 20 लोगों के शामिल होने की मंजूरी दी गई है.

दुसरा चरण ५ जून

५ जून से शुरू होनेवाले दूसरे चरण में सभी मार्केट, मार्केट एरिया और दूकानों को शर्तों के अनुसार सुबह 9 से शाम 5 बजे तक व्यापार करने की अनुमति होगी, किंतु मॉल्स और मार्केट काम्प्लेक्स को छूट नहीं होगी. शहर की मुख्य सड़कों पर सभी दुकानें पी १ पी २ की पद्धति से खोली जाएगी जिसमें कोविड-19 के सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा.

तीसरा चरण ८ जून

मनपा आयुक्त द्वारा जारी आदेशों के अनुसार 8 जून से शुरू होनेवाले तीसरे चरण में सभी निजी कार्यालयों को 10 प्रतिशत कर्मचारियों की क्षमता के साथ कार्यालय शुरू करने की अनुमति होगी, जबकि अन्य कर्मचारी वर्क फ्राम होम की तर्ज पर कार्य कर सकेंगे. निजी कार्यालय के मालिकों को कर्मचारियों के लिए सैनिटाइजेशन प्रोग्राम लेना होगा. आयुक्त ने आदेश में स्पष्ट किया कि अब जिन मामलों में छूट प्रदान की गई है, उसके लिए अब किसी भी सरकारी प्राधिकृत अधिकारी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी.

- कंटेनमेंट जोन में केवल अत्यावश्यक सेवा

आदेशों में कहा गया कि कंटेनमेंट जोन में केवल अत्यावश्क गतिविधियों को ही छूट रहेगी. इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह की आवाजाही न हो, इसका कड़ाई से पालन किया जाएगा, जबकि मेडिकल इमरजेन्सी और जीवनावश्यक वस्तुओं की सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी. साथ ही गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जाएगा.

उल्हास ट्रेड असोसिएशन (यूटीए) के कार्याध्यक्ष दीपक छतलानी ने दुकानें खोलने की मिली अनुमति पर ख़ुशी जाहिर करते हुए कहा कि टीओके के अध्यक्ष ओमी कालानी के मार्गदर्शन में हम यूटीए की तरफ से महापौर लीलाबाई आशान, उपमहापौर भगवान भालेराव तथा शिवसेना नगरसेवक अरुण आशान के साथ मनपा आयुक्त समीर उन्हाले से मिले मिलकर उन्हें जल्द दुकानें खोलने की अनुमति देने का अनुरोध किया.
उल्हासनगर ५ के यूटीए अध्यक्ष दिनेश लहरानी ने दुकानें शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दिए जाने पर अपनी ख़ुशी जाहिर करते हुए कहा कि हम शुक्रगुजार हैं महापौर, उपमहापौर और आयुक्त के. हमें शहर को सुरक्षित रखना है. इसके लिए व्यापारियों को कड़ाई से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है. श्री लहरानी ने विशेष रूप से ओमी कालानी के प्रति आभार जताते हुए कहा कि लॉक डाउन के बाद से वे लगातार व्यापारियों की समस्याओं को समझ रहे थे और उन समस्याओं का समाधान करवाने की कोशिश में लगे थे.
« PREV
NEXT »

कोई टिप्पणी नहीं

Facebook Comments APPID