कुछ शर्तों के साथ ३ जून से मिलेंगी रिहायते
मुंबई। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का कहर थम नहीं रहा है. राज्य में ६५ हजार से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं. वहीं 2,198 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है. इस बीच कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ाते हुए इसे 'मिशन बिगिन अगेन' नाम दिया है. जरूरी कामों को छोड़कर पूरे राज्य में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा. इस दौरान महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र की तरह तीन चरणों में रियायत देने का भी फैसला किया है. हालांकि कंटेनमेंट जोन में सरकार ने किसी प्रकार की छूट देने से इनकार कर दिया है. वहीं स्कूल, कॉलेज, शिक्षण कोचिंग संस्थान, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल्स, जिम, स्वीमिंग पूल, थिएटर और ऑडिटोरियम पूरे राज्य में बंद रहेंगे. बड़े स्तर पर लोगों की जुटान, स्पा, सैलून, नाई की दुकान, होटल, रेस्टोरेंट भी बंद रहेंगे.
पहला चरण: 3 जून से शुरू होंगी ये सेवाएं
- पहले चरण में सार्वजनिक जगहों पर बाहरी गतिविधियों साइकिल चलाना, टहलना, चलना, दौड़ने की इजाजत होगी. इनमें पार्क, बीच, ग्राउंड भी शामिल हैं. हालांकि इंडोर स्टेडियम में किसी भी गतिविधि की छूट नहीं होगी.
- प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ काम कर सकेंगे.
- सरकारी दफ्तरों में 15 फीसदी कर्मचारियों को काम करने की छूट होगी.
इन गतिविधियों के लिए सुबह 5 से शाम 7 बजे तक होगी छूट.
- ग्रुप एक्टिविटी पर रोक रहेगी. बच्चे अपने माता पिता के साथ आ सकते हैं.
- भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचना होगा. लोगों से घरों पर रहने की अपील की गई है. सिर्फ सीमित फिजिकल एक्टिविटी ही की जाए.
दूसरा चरण: 5 जून से खुलेंगी ये सेवाएं
- दूसरे चरण के दौरान सभी बाजार, दुकानें ऑड-ईवन के आधार पर खोलने की अनुमति है. वहीं, मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को खोलने की अनुमति नहीं होगी. टैक्सी, रिक्शा, कैब को 2 पैसंजेरों के साथ चलाने की इजाजत होगी.
- बाजार में एक तरफ एक दिन और दूसरी तरफ अगले दिन दुकानें खुलेंगी. दुकानें 9 बजे से 5 बजे तक खुल सकेंगी.
- कपड़ों की दुकानों में ट्रायल रूम का इस्तेमाल नहीं होगा और न ही कपड़ों की अदला बदली होगी.
- दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.
तीसरा चरण- 10 जून से दी जाएंगी ये रिहायते
- निजी दफ्तर में 10 प्रतिशत लोग काम करेंगे. बाकी के लोगों को डब्ल्यूएफएच पर रखा जाएगा. किसी बाहर के जिले से आने-जाने की इजाजत नहीं होगी.
पैदल या साइकिल से जाएं बाजार
- सरकार ने लोगों से अपील की है कि पास के बाजार में ही शॉपिंग करने जाएं. इस दौरान पैदल या साइकिल का इस्तेमाल करें. गैर जरूरी लंबी यात्रा पर रोक है.
- शॉपिंग के लिए कार या बाइक के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध रहेगा.
- अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया तो प्रशासन मार्केट को बंद कर सकता है.
- कोरोना केस पर अधिकारियों को सख्त निर्देश
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को फेसबुक पर एक वीडियो जारी करके अधिकारियों को निर्देश दिया कि महाराष्ट्र में कोरोना का एक भी मामला जनता से छिपाया न जाए। उद्धव ने कहा, 'यह सच है कि कुछ मामले सामने आएंगे लेकिन हम समय रहते उन पर ऐक्श न लेंगे। मैंने पहले दिन से ही अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोरोना के एक भी मामले को न छिपाया जाए।' ठाकरे ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा, 'अगर कोरोना के मामलों छिपाए गए तो इससे गंभीर खतरा पैदा हो सकता है और यह वायरस राज्यह में और आगे फैल सकता है। अगर मृत्युए दर अचानक से बढ़ गई तब क्याो होगा? तब सभी पर जोखिम आएगा। इसलिए हम इस अशुभ दिशा में बढ़ना ही नहीं चाहते।' सीएम ने आगे कहा है, 'सच सामने आना चाहिए और हम सभी मिलकर इसका सामना करेंगे। हमें जो कुछ पता है हम लोगों को उसकी जानकारी देंगे।